छत्तीसगढ़

तकनीकी शिक्षा में फीस का नया नियम, निजी कॉलेजों की मनमानी पर रोक

New fee rules for technical education; curb on the arbitrary practices of private colleges.

रायपुर। प्रदेश में निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस अब प्रवेश व शुल्क विनियामक आयोग (एएफआरसी ) के प्रावधानों के अनुसार ही तय होगी। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग ने सत्र 2026-27 की फार्मेसी काउंसिलिंग के लिए आदेश जारी कर संस्थानों के लिए शुल्क संबंधी नियम स्पष्ट किए हैं।

शपथ-पत्र के आधार पर मिलेगी अनुमति

एएफआरसी में शुल्क निर्धारण लंबित होने के बावजूद निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले संस्थानों को शपथ-पत्र के आधार पर काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जिन संस्थानों की फीस पहले एएफआरसी तय कर चुका है, लेकिन नए सत्र के लिए शुल्क निर्धारण लंबित है, वे विद्यार्थियों से पिछले वर्ष निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे।

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