मध्यप्रदेश

आय से अधिक संपत्ति मामले में संयुक्त संचालक पर छापा

Joint Director raided in disproportionate assets case

इंदौर। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार सुबह महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकानों पर छापा मारा। लोकायुक्त को शुरुआती जांच में उनके पास आय से अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। इस पर कार्रवाई की गई है और उनके ठिकानों पर कार्रवाई जारी है।

सत्यापन में प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना सामने आने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद बुधवार को छापामार कार्रवाई शुरू की गई। उनके स्कीम नंबर 103 में पांच मंजिला मकान पर छापा मारा गया। उनका सुपर स्टोर और जिम भी है। उनके इन सभी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।

लोकायुक्त पुलिस एसपी राजेश सहाय को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर जांच कराई गई थी। लोकायुक्त ने तीन अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपी अधिकारी के मकान, जिम और डिपार्टमेंटल स्टोर सहित अन्य ठिकानों पर एक साथ सर्च अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों, संपत्तियों और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल की 2.5 करोड़ की आय है और उनके पास 9.5 करोड़ की संपत्ति है।

लोकायुक्त जांच के अनुसार उनकी सेवा अवधि लगभग 30 साल (1996 से पदस्थ) है। इस दौरान वेतन से प्राप्त कुल आय करीब 2.5 करोड़ रुपये होती है। वहीं उनकी सत्यापित संपत्ति करीब 9.5 करोड़ रुपये है। स्कीम नंबर-103 में 252 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड पर लगभग 13,500 वर्गफीट का बहुमंजिला निर्माण है, जिसमें व्यावसायिक परिसर और आलीशान आवास शामिल हैं। स्कीम नंबर-140 में लगभग 1000-1000 वर्गफीट के दो प्लॉट हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से लगे तारपुरा, बेकलाय, बनेड़िया सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 11 मूल्यवान भूखंड भी हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। दस्तावेजों और संपत्तियों के आधार पर अनुपातहीन संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
आरोपी की संपत्ति

(1) ग्राम सोनवाय जिला इंदौर में 0.097 हेक्टयर कृषि भूमि 664170/- रुपये

(2) ग्राम तारपुरा तहसील व जिला धार स्थित प.ह.नं. 61 के सर्वे कमांक 33 रकबा 2.560 हेक्टयर कृषि भूमि 9,36,655/- रुपये

(3) भूखण्ड कमांक 149-सी, आनंद विहार, स्कीम नम्बर 103 इंदौर को कय करने एवं भूखण्ड पर जी+3 करीब 13560 वर्गफीट भवन निर्माण पर 2,66,57,450/- रुपये

(4) इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना कमांक 140 स्थित भूखण्ड कमांक 220 ए.एम. (54 वर्गमीटर) को 21,90,806/- रुपये

(5) इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना कमांक 140 सेक्टर ए टाईप एम के भूखण्ड कमांक 378 ए.एम कय करने पर 15,34,572/- रुपये

(6) ग्राम बनेडिया जिला धार में 0.879 हेक्टयर कृषिभूमि कय करने पर 12,26,118/- रुपये

(7) ग्राम बनेडिया जिला धार में 1.176 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 22,71,327/- रुपये

(8) ग्राम बनेडिया जिला धार 2.100 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 40,55,940/- रुपये

(9) ग्राम तारपुरा तहसील सागौर जिला धार में 2.195 कृषिभूमि कय करने पर 1,53,15,350/- रुपये

(10) ग्राम तारपुरा तहसील पीथमपुर जिला धार में 0.345 हेक्टयर एवं 0.606 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 67.27.239/- रुपये

(11) ग्राम बेकल्या तहसील पीथमपुर जिला धार में 1.740 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 11,94,185/- रुपये

(12) ग्राम बेकल्या तहसील पीथमपुर जिला धार में 2.435 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 2,28,97,007/- रुपये

(13) ग्राम बेकल्या तहसील पीथमपुर जिला धार में 1.740 हेक्टयर कृषिभूमि कय करने पर 11,94,185/- रुपये

(14) ग्राम तारपुरा तहसील पीथमपुर जिला धार में 1.212 हेक्टयर कृषि भूमि कय करने पर 25,00,000/- रुपये

इस प्रकार आरोपी द्वारा अचल सम्पति क्रय करने पर लगभग 9,76,15,004 /- रुपये व्यय किया गया है।

सर्च कार्यवाही के दौरान आरोपी का एक बैंक लॉकर बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सांठा बाजार सराफा इंदौर में होना पाया गया है। आरोपी की कुल आय 2,80,00,000/- रुपये के विरूद्ध कुल 9,76,15,004/- रुपये व्यय अभी तक की जांच में किया जाना पाया गया है जो कि कुल अर्जित आय का 241 प्रतिशत अनुपातहीन है। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) बी, 13(2) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर कार्रवाई जारी है।

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