छत्तीसगढ़

डीजल-पेट्रोल पाने के लिए जरूरी है सही नंबर प्लेट, गड़बड़ी पर रोक

Correct number plate is required to get diesel and petrol, stop malpractices

बिलासपुर। गलत, फर्जी अथवा बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई तेज करते हुए पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को भी निर्देश दिया है कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाहनों का उपयोग किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में न हो सके। इसके लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बीट प्रणाली के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों पर चेकिंग पाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की तस्दीक भी की जा रही है।

ऐसे वाहन विशेष निगरानी में रखे गए हैं जिनमें नंबर प्लेट नहीं है। या नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। अमानक तरीके से नंबर लिखा गया है। अगर किसी दूसरे वाहन का नंबर लिखकर वाहन चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के तहत जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। यदि इस तरह का कोई वाहन ईंधन लेने आता है तो उसकी जानकारी तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाने को दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि कई बार गंभीर हादसों का कारण भी बनती है। इसके अलावा नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर अपराध की आशंका भी बनी रहती है।

दुर्घटना की स्थिति में ऐसे वाहनों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध नंबर वाले वाहन चलते हुए दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल यातायात पुलिस या नजदीकी थाने को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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