रायपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार मालिक को 61 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग का न खुलना विनिर्माण दोष और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। मामला 23 अप्रैल 2023 का है। कोरबा निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से रायपुर से कोरबा लौट रहे थे। तरदा गांव के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। हादसा बेहद गंभीर था, इसके बावजूद कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला। दुर्घटना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं।
टोयोटा कंपनी पर 61 लाख का भारी जुर्माना
Toyota company fined Rs 61 lakh
