कुर्क की जाएंगी तोमर बंधुओं की संपत्ति

Tomar brothers' property will be confiscated

रायपुर : सूदखोरी, एक्सटार्सन, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ आधा दर्जन मामलों में बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई सीबीआइ की विशेष अदालत में हुई। दोनों भाई दो महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्की की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को मंजूरी देते हुए चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

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