न्युज डेस्क। आज अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है. देश में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के नियमों बदलाव देखने को मिलते हैं. इसी तरह, 1 अगस्त को भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. बता दें कि अगस्त महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है.
अगस्त में कुल 13 दिन बैंकों की छुट्टियां
भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल बेवसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगस्त में कुल 13 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. ऐसे में अगर बैंकिंग से जुड़े आपके काम अटके हैं तो बैंक जाने से पहले बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. क्योंकि बैंकों में पूरे 13 दिन काम-काज बंद रहेगा.
कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें
IOCLकी वेबसाइट के अनुसार आज से कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई है।
- राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1652.50 रुपये हो गए हैं। पहले इसकी कीमत 1646 रुपये थी।
- कोलकता में (Kolkata LPG Cylinder Price) कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1756 रुपये से बढ़कर 1764.5 रुपये हो गया।
- मुंबई में आज से कमर्शियल सिलेंडर 1605 रुपये का हो गया है। जुलाई में इसकी कीमत 1598 रुपये थी।
- चेन्नई में भी कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। आज से चेन्नई में कॉर्मशियल सिलेंडर 1809.50 रुपये की जगह 1817 रुपये का हो गया।
गूगल मैप्स में बड़ा बदलाव
गूगल मैप्स भारत में बड़ा बदलाव ला रहा है. 1 अगस्त से कंपनी अपनी सर्विस चार्ज 70% तक कम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टनर जुड़ सकें. इसके साथ ही, बिलिंग डॉलर से रुपये में बदल जाएगी. आम यूजर्स को कोई नया चार्ज नहीं देना होगा, यानी Google Maps के रोजमर्रा के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड पर लगेगा एक्सट्रा चार्ज
अगस्त से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम (HDFC Bank credit card rules) बदल रहे हैं. अब आपको कुछ खर्चों पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ सकता है. क्रेडिट कार्ड से ऐप्स जैसे CRED, Cheq, MobiKwik, Freecharge आदि से रेंट देने पर 1% ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा. इसके अलावा 5 हजार रुपये से ज्यादा का एक बार में पेट्रोल-डीज़ल भरवाने पर भी 1% चार्ज लगेगा.वहीं, 50 हजार रुपये से ज्यादा के बिजली, पानी जैसे बिल भरने पर भी 1% चार्ज लगेगा
ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
कल यानी 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की अंतिम ताऱीख थी. आखिरी दिन शाम सात बजे तक सात करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं. अगर आप 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है. आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR Filing) भर सकते हैं. हालांकि, आपकी कमाई के हिसाब से बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR Filing) पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो देरी से ITR भरने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है.