रिपोर्टर : लोकेश्वर सिन्हा
गरियाबंद। गरियाबंद में आज लगे नेशनल लोक अदालत में जबरिया बकायादार बता कर बुलाए गए युवक को न्याय नहीं मिल सका। दरअसल गरियाबंद के युवा कंटेक्टर (ठेकेदार) हेम चंद देवांगन ने 2015 में मैनपुर ब्लाक के आमदी गांव में स्कूल भवन निर्माण के लिए ठेका लिया था, जिसके लिए उसने बिजली विभाग से टेंपररी कनेक्शन लिया था।
जिसकी बकाया राशि 22404 रुपए उसने 2017 में भुगतान भी कर दिया था। लेकिन उसे इसी बिल का बकायादार बता कर बिजली विभाग ने आज आयोजित हुए नेशनल लोक अदालत में शामिल होने नोटिस थमा दिया। गनीमत रही की 7 साल पहले किए भुगतान की स्लिप (रसीद) ठेकेदार के पास थी, पैसा जमा की गई भुगतान की रसीद लेकर ठेकेदार लोक अदालत पंहुचा तो अफसरों की बोलती बंद हो गई।
बिजली विभाग के अफसर एक तरफ तो रिकार्ड में बकाया होना भी बता रहे दूसरी तरफ इसे लिपकीय त्रुटि बता कर मामला रफा दफा कर आहत ठेकेदार को संतुष्ट करने की कोशिश किया है। हालाकि ठेकेदार ने मामले में दोषी पर कार्यवाही की मांग किया है, यह भी कहा है की आज अगर मेरे पास 7 साल पुराना बिल नही होता तो विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता।