बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा फैसला दिया है।
जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को फिलहाल राहत नहीं दी
The Supreme Court has not granted any relief to Amit Jogi in the Jaggi murder case.
