पंखाजूर। दिनांक 05.07.2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि इसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक 02.07.2024 के शाम करीब 23.00 बजे से दिनांक 03.07.2024 के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया, कि रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में गुम इंसान क्र. 17/24 एवं अपराध क्रमांक 136/24 धारा 137 (2) बीएनएस. कायम कर विवेचना पता तलाश में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर इंदिरा कल्याण ऐलेसेला के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर प्रशांत शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर रवि कुमार कुजुर तथा थाना प्रभारी पखांजूर निरीक्षक लक्ष्मण केंवट के मार्गदर्शन में अपृहता की पतासाजी हेतु टीम गठित कर संदेही के मोबाईल लोकेशन के आधार पर दिगर राज्य उडीसा जाने रवाना किया गया था, जो ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा पहुंचकर अपहृता को संदेही विप्लव ढाली के कब्जे से दस्तायाब कर संदेही के साथ थाना लाया गया।
पूछताछ करने पर पीडिता द्वारा आरोपी विप्लव ढाली निवासी ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा द्वारा नाबालिक जानते हुए भी बहला फुसलाकर भगा ले जाकर जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया है बताने पर प्रकरण में धारा 87, 64(2) (ड) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई है। संदेही विप्लव ढाली को पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबुल करने से आरोपी विप्लव ढाली पिता खोकन ढाली उम्र 23 वर्ष ग्राम निवासी ग्राम भारसुण्डीटोला जिला नौरंगपुर उडीसा को दिनांक 03.09.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। अपृहता एवं अपहरणकर्ता की पतासाजी करने में निरीक्षक लक्ष्मण केंवट, सउनि. थानेश्वर साहू, आर.क्र. 1320 संजीत महावीर म.आर.338 अंजू मंडावी का योगदान रहा।