कर्तव्य में लापरवाही पर शिक्षक निलंबित

Teacher suspended for negligence in duty

रायपुर । संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने गंभीर अनियमितताओं के कारण शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी में पदस्थ श्री डीलेश्वर प्रसाद कंगण, संकुल समन्वयक एवं शिक्षक एल.बी. को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में यह सामने आया कि श्री कंगण द्वारा सत्र 2025-26 में किसी भी कक्षा का अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा था और डेली डायरी का नियमित संधारण भी नहीं किया गया। विद्यार्थियों से पूछताछ में भी यह पुष्टि हुई कि वे कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कराते थे। इसके अतिरिक्त, संकुल समन्वयक के दायित्वों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित विद्यालयों का नियमित अवलोकन नहीं किया तथा 25 अगस्त 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर कछार समय से पूर्व बंद पाए जाने की सूचना भी उच्च अधिकारियों को नहीं दी।

इन गंभीर लापरवाहियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री कंगण को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

Exit mobile version