रिपोर्टर : सुभाष मिश्रा
रीवा। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न स्कूलों के आसपास ठेला एवं गोमतियों को हटाने की कार्यवाही शुरू। तंबाकू और मादक पदार्थों मेडिकल नशे की अनाधिकृत बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त डॉ सौरभ सोनवणे के आदेशानुसार स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट,तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है।
इस कदम के तहत सभी जोन के अतिक्रमण प्रभारियों द्वारा तेजी से कार्रवाई करते हुए शहर की विभिन्न स्कूलों को आसपास के ठेला एवं गोमतियों पर संचालित दुकानों को बंद कराकर गोमती हटाने को कार्रवाई की गई। शहर में मुनादी कराते हुए दुकानदारो को सूचित किया गया स्कूल परिसर के पास मादक पदार्थो की बिक्री किये जाने पर चालानी एवं जप्ती कार्यवाही होगी। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अभियान सतत जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना नगर निगम को दें।ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई से स्कूलों के आसपास का वातावरण सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। ताकि बच्चों को मादक पदार्थों की पहुंच से दूर रखा जा सके।निगमायुक्त ने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य समाज को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। इस दिशा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। निगमायुक्त के आदेश के परिपालन में पान गोमती, ठेला हटाने की कार्यवाही में आज जोन क्र.1अंतर्गत एसके स्कूल के पास,जोन क्र. 2 मार्तण्ड स्कूल के सामने से तथा जोन क्र.3 पीके स्कूल एवं जोन क्र.4 मूक बधिर विद्यालय व शा.पूर्व मा.कन्या विद्यालय के साथ ही अन्य अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की गई वार्ड क्र 04 पड़रा में रोड पटरी से अवैध निर्माण बन्द कराया गया।उक्त कार्यवाही में अतिक्रमण प्रभारी के साथ अतिक्रमण दल मौजूद रहा।