निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर चार अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस
48 घण्टे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिये गये निर्देश
गरियाबंद। विधानसभा निर्वाचन – 2023 के अंतर्गत व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण चार अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक – 54 राजिम से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अभ्यर्थी भुनेश्वर निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अभ्यर्थी संतोष कुमार साहू, निर्दलीय अभ्यर्थी गणेश सोनी व निर्दलीय अभ्यर्थी संतु ध्रुव शामिल है।
रिटर्निंग ऑफिसर राजिम ने बताया कि 06 नवम्बर को समस्त अभ्यर्थियों को अपना निर्वाचन व्यय लेखा, समस्त बिल – व्हाउचर, संबंधित दस्तावेज व बैंक पासबुक सहित व्यय प्रेक्षक- व्यय लेखा दल के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। निर्धारित तिथि को चार अभ्यर्थियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के प्रतिकूल है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये है। अन्यथा भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 171 (1) के प्रावधानों के अनुसार एफआईआर दायर किया जाएगा व निर्वाचन अभियान के लिए प्रचार वाहनों की अनुमति वापस ले ली जाएगी।
उक्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया गया है, कि स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता को आगामी द्वितीय निरीक्षण के लिए प्रस्तावित तिथि 10 नवम्बर 2023 को अपना निर्वाचन व्यय लेखा, समस्त बिल-व्हाउचर, संबंधित दस्तावेज व बैंक पासबुक सहित व्यय प्रेक्षक – व्यय लेखा दल के समक्ष अनिवार्यतः उपस्थिति सुनिश्चित करें।