गणेशोत्सव में चिकन बिक्री पर दुकान सील नहीं, बंद कराई

Shop not sealed but forced to close due to chicken sales during Ganeshotsav.

रायपुर। रायपुर में गणेश चतुर्थी पर मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद चिकन बेचने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। जोन-9 के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के गेलेक्सी फूड सेंटर में सोमवार को चिकन की बिक्री होते मिली। निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया गया।

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत गणेश चतुर्थी के दिन 14 सितंबर को रायपुर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी आदेश के पालन के लिए निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में निरीक्षण कर रही थी।

इसी दौरान जोन-9 क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन की बिक्री की जानकारी सामने आई। जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। दुकान में चिकन की बिक्री होते मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई।

निगम ने 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही भविष्य में प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद दुकान को प्रतिबंध के आदेश का पालन कराते हुए तत्काल बंद करा दिया गया।

गणेश चतुर्थी समेत 5 पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर में गणेश चतुर्थी समेत कुछ प्रमुख पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने पर्वों के दौरान शहर में मांस-मटन की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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