छत्तीसगढ़

रेरा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रमोटर्स पर लगाया 18 लाख का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर रेरा ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्रमोटर्स पर 18.82 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2) (1) (D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें व्ही.आई.पी.सिटी. सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्हीआई पी.सिटी, सेक्टर-02, व्ही. आई पी. सिटी, सेक्टर-01, व्ही.आई.पी सिटी सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्ही.आई.पी.सिटी, सेक्टर-04 ग्राम-सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.) के प्रमोटर्स-आर पी इन्फ्राटेक प्रा.लि. द्वारा राकेश पाण्डेय, पता-व्ही.आई.पी. सिटी, ग्राम सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन क्रमाक PCGRERA230618000304, PCGRERA270618000353, PCGRERA230618000310, PCGRERA260618000341, PCGRERA 260618000330 के माध्यम से वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया है।

रजिस्ट्रार, छग रेरा द्वारा 17 जनवरी 2024 के प्रतिवेदन के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-60 के अतर्गत दिनांक 11/03/2024 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-M- COM-2024-02337, 02338, 02339, 02340, 02343 संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने के फलस्वरूप प्रोजेक्ट्स व्ही.आई.पी.सिटी. सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्ही.आई. पी सिटी, सेक्टर-02, व्ही.आई.पी. सिटी, सेक्टर-01, व्ही.आई.पी. सिटी. सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्ही.आई.पी. सिटी, सेक्टर-04 ग्राम सड्डू, जिला रायपुर (छ.ग.) के प्रमोटर्स-आर.पी इन्फ्राटेक प्रा.लि. द्वारा-राकेश पाण्डेय, को उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 60 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्रमश राशि 2,17,000/-, 3,23,000/-, 3,60,000/-, 2,47,000/-, 7,35,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया है। अनावेदक द्वारा रेरा विनिर्दिष्ट खाता का संचालन नहीं किये जाने के कारण अनावेदक के विरूद्ध कुल रूपये 18,82,000/- का शास्ति अधिरोपित किया गया है।

itehelka

Tehelka Ind, the leading news channel in India, is dedicated to delivering the latest and most accurate news to its viewers. With a team of experienced journalists and reporters, Tehelka Ind covers all aspects of news, from politics and business to entertainment and sports. Our commitment to impartiality and accuracy has made us a trusted source of news for millions of viewers across the country.

Related Articles

Back to top button