नाबालिग युवती से दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई आरोपी को बीस वर्ष कारावास की सजा
रीवा @ सुभाष मिश्रा। अंतरैला थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को त्योंथर के पास्को न्यायालय ने बीस वर्ष सश्रम कारवास की सजा सुनाई। वहीं 10,000 रूपये जुर्माना भी किया है। विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह ने मामले की पैरवी की।
मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय दिनांक 14/11/21 को अपने मौसी के घर गई थी जहां उसे पेट दर्द हुआ तब उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई जहां उसे गर्भवती पाया गया तब उसने अपनी मां को बताया कि 5/6 माह पूर्व जब वह लैट्रिन करके लौट रही थी तब अभियुक्त ने उसे पकड़ कर नीचे गिरा दिया और जबरदस्ती गलत काम किया और धमकी दी किसी से कुछ मत बताना नही तो जान से खत्म कर दूंगा।।बाद में अभियोक्त्री को एक बच्चा पैदा हुआ और अभियुक्त अशर्फी कहार उम्र 56 वर्ष के पकड़े जाने पर उसका ब्लड dna हेतु भेजा गया जिसमे रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई ।।विशेष न्यायालय पॉक्सो तेयोथर द्वारा अभियुक्त अशर्फी कहार को धारा 3/4 पॉक्सोअधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास 10000 जुर्माना और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20000 हजार जुर्माना से दंडित किया ।।जुर्माना राशि न देने पर धारा 3/4 में 10 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 5/6 में 20 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई।