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मतदान कर्मियों की डियूटी के लिए डाटाबेस की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायें – उप जिला निर्वाचन अधिकारी

रीवा @ सुभाष मिश्रा। रीवा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री ने निर्देश दिये हैं कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान दल गठन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डाटाबेस की जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि स्थानीय निर्वाचन संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों की जानकारी दिये गये यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से दर्ज की गयी थी। उपरोक्त पोर्टल पर विधानसभा निर्वाचन 2023 संपन्न कराने के लिए जानकारी पुन: दर्ज एवं अद्यतन किया जाना है। इसके लिए संबंधित कार्यालय को पोर्टल पर अनफ्रीज कर दिया गया है। पोर्टल पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी दर्ज करें।

अपर कलेक्टर ने कहा कि विभाग प्रमुख की जानकारी एवं वैकल्पिक अधिकारी की जानकारी फार्म एक में भरने के साथ फार्म दो में भी भरें । यदि उपरोक्त अधिकारी के पास एक से अधिक कार्यालय का प्रभार है तो किसी एक कार्यालय से जानकारी भरे। ध्यान रखे कि किसी भी स्थिति में जानकारी डुप्लीकेट न भरी जाय। प्रत्येक कर्मचारी का स्थानांतरण, मृत्यु, सेवानिवृत्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की जानकारी डिलीट करें। कर्मचारी का नाम हिन्दी एवं अंग्रेजी में पूरा दर्ज करें। किसी भी स्थिति में शॉर्ट नाम न दर्ज करें। अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदास्थापना के आधार पर ही जानकारी दी जाय। कर्मचारी की जानकारी जन्मतिथि, मोबाइल, वोटर आईडी, श्रेणी वेतन एवं राजपत्रित की जानकारी त्रुटिपूर्ण न दें। कर्मचारी का ही मोबाइल नंबर दिया जाय जिससे संपर्क करने में कोई बाधा आड़े न आये।

डाटाबेस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मूल वेतन, मूल पद स्थाई, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख करें। डाटाबेस में महिला एवं पुरूष का उल्लेख किया जाय। डाटाबेस में अधिकारियों-कर्मचारियों की गंभीर बीमारी, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, सीसीएल अवकाश का स्पष्ट उल्लेख कर दस्तावेजों की छायाप्रति भेजे। अधिकारी और कर्मचारियों का मोबाइल नंबर बैंक खाता की जानकारी आईएफएससी की सही जानकारी दें जिससे निर्वाचन डियूटी की सूचना एवं मानदेय का भुगतान में कोई बाधा न आये। प्रत्येक अधिकारियो-कर्मचारियों का मतदाता परिचय पत्र का अंकित किया जाय। स्तनपान कराने वाली महिला कर्मियों की जानकारी भेजते समय निर्वाचन डियूटी में छूट कालम में अवमुक्त का कारण दर्ज करे।

उन्होंने कहा कि विकलांग कर्मचारियों से मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रेषित करें। जिन कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति आगामी 6 माह में होने जा रहा है ऐसे कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित कालम में दर्ज करें। निलंबित कर्मचारियों का निलंबन आदेश की छायाप्रति साथ में संलग्न करें। उनका कार्यालय, वर्तमान निवास, मूल निवास की जानकारी प्रविष्ट करें।

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