रीवा में आजीवन कारावास का कैदी फरार, केन्द्रीय जेल से पैरोल पर गया कैदी नहीं लौटा वापस
आरोपी सहित जमानतदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज
रीवा @ सुभाष मिश्रा। रीवा केन्द्रीय जेल से पैरोल पर गया आजीवन कारावास का आरोपी फरार हो गया है। तय समय पर बंदी के वापस नहीं आने पर जेल प्रबंधन ने अमहिया थाने को सूचना दी है। जेल प्रहरी की शिकायत पर अमहिया पुलिस ने आरोपी सहित जमानतदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही अनूपपुर पुलिस को अवगत कराते हुए गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।अमहिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद सिंह राठौर का कहना है कि फरियादी विष्णु त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी 37 वर्ष पद जेल प्रहरी क्रमांक 295 आवेदन लेकर पहुंचा। कहा कि फरार सजायाफ्ता कैदी रामखेलावन उर्फ खेल्ली पुत्र दोदल सिंह गोंड 39 वर्ष निवासी संचरा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर का रहने वाला है। उसको जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र पर रीवा केन्द्रीय जेल रीवा द्वारा 17 जून को पैरोल पर भेजा गया। पर वह वापस नहीं लौटा है।
रीवा केन्द्रीय जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि रामखेलावन उर्फ खेल्ली सिंह गोंड की 2 जुलाई को पैरोल खत्म होती है। फिर भी वह वापस नहीं आया है। ऐसे में जमानतदार ललिया बाई पति दोदल सिंह निवासी ग्राम संचरा पोस्ट दमेहडी थाना राजेन्द्रग्राम, तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के विरूद्ध धारा 224,109 का प्रकरण 3 जुलाई को अमहिया थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए है।
बता दें कि आरोपी रामखेलावन उर्फ खेल्ली के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 के अपराध क्रमांक 63/2011 में जिला अदालत द्वारा दंडित किया गया था। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर ने 27 अप्रैल 2011 के अपराध में दोषी पाया। ऐसे में 14 फरवरी 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब से आरोपी रीवा जेल में सजा भुगत रहा था।