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दिल्ली में प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं तक स्कूल बंद करने के दिए आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार कहा कि दसवीं और बारहवीं के क्लास भी ऑनलाइन कराए जाएं। एक दिन पहले ही ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली के सभी स्कूल 10 वीं और 12 वीं को छोड़कर बंद कर दिए गए थे।

एनसीआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश जारी किए। यूपी और दूसरी सरकारों को फैसला लेने के लिए कहा।सुनवाई आखिरी चरण में थी उस समय कोर्ट को एनसीआर के राज्यों यूपी- हरियाणा की ओर से बताया गया कि 9 वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने वाले हैं। इस पर जज ने कहा कि फेफड़े तो दसवीं और बारहवीं के बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक दायित्व है।सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों से ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने को कहा जहां GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंधों के उल्लंघन की शिकायत की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध जारी रहने चाहिए, भले ही एक्यूआई का स्तर 450 से नीचे चला जाए। प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करने को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से SC ने कहा कि कुछ तत्परता की आवश्यकता है।

सोमवार AQI 500 के पार है तो कुछ इलाकों में 1000 के करीब

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार AQI 500 के पार है तो कुछ इलाकों में 1000 के करीब। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी इस मसले पर दिल्ली सरकार को घेर रही है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर होने के चलते चिकित्सा आपातस्थिति पैदा हो गयी है लेकिन केंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।

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