बहला फुसलाकर शादी का झांसा देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सुकमा @ बालक राम यादव। अपहृत युवती को शादी का झांसा देकर एवं बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को छिन्दगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चंद घण्टे में बस्तर के डोडरेपाल से गिरफ्तार किया है ।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को थाना छिंदगढ़ क्षेत्र के अपह्त युवती ने थाना छिन्दगढ़ में आकर आरोपी मंगलसाय कश्यप कांजीपानी थाना छिन्दगढ़ द्वारा आज से 06 माह पूर्व शादी का झॉसा देकर बहला फुसला कर भगाकर आंधाप्रदेश ले जाकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाये जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर थाना छिन्दगढ़ में अपराध क्रमांक 42/2023 धारा 366, 376 (2)(ढ) भादवि. प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की संवेदनशीलता की दृष्टि से आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, अति पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी परेमशश्वर तिलकवार, उप पुलिस अधीक्षक पारूल खण्डेलवाल के पर्यवेक्षण में निरीक्षक एकेश्वर नाग थाना प्रभारी छिंदगढ के नेतृत्व मे विषेश टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान सायबर सेल के माध्यम से मोबाईल टॉवर लोकेशन से ज्ञात हुआ कि अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी मंगलसाय कश्यप पिता सुकदास कश्यप उम्र 39 वर्ष साकिन किकिरपाल थाना पुसपाल ग्राम कांजीपानी थाना छिन्दगढ़ का लोकेशन जिला बस्तर के ग्राम डोडरेपाल मिलने पर आज सोमवार को छिन्दगढ़ पुलिस की सुझबुझ एवं सतर्कता से लोकेशन स्थल पर दबिश देकर चंद घण्टे में उक्त आरोपी को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपी द्वारा अपहृता को शादी का झांसा देकर व बहला-पुसला कर आंध्रप्रदेश ले जाकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाना बताया गया। अपहृता प्रार्थिया की सहमति प्राप्त कर अपहृता का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया तथा आरोपी का भी डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया, जिसमें आरोपी मंगलसाय पिता सुकदास के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को आज सोमवार को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

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