मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के प्रत्यक्ष भर्ती की अनुमति रद्द

Permission for direct recruitment of professors in medical colleges cancelled

बिलासपुर: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों को प्रत्यक्ष भर्ती से भरने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल 100 प्रतिशत प्रमोशन के आधार पर ही होगी।
यह है पूरा मामला
सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर एकमुश्त (वन टाइम) छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था। इसका विरोध करते हुए राज्यभर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं। उनका तर्क था कि 2013 की भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल प्रमोशन से होगी।

 

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