बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर, तहसीलदार को नोटिस जारी

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने देवभोग के तहसीलदार गेंदलाल साहू को 9 जनवरी 2024 की रात्रि बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तहसीलदार को अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आगामी छठवां विधानसभा का द्वितीय सत्र शुरू होने वाला है, इस दौरान जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों -कर्मचारियों का अवकाश व मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है तथा वाहन चालक संघ के द्वारा हड़ताल के संबंध में कल देवभोग में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई किन्तु मुख्यालय में तहसीलदार श्री साहू उपस्थित नहीं थे। इसी प्रकार वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन संबंधी कार्याे का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देवभोग ओड़िशा राज्य सीमावर्ती क्षेत्र है, जिससे धान उपार्जन केन्द्र में अवैध धान परिवहन की संभावना होती है। कार्यपालिक दण्डाधिकारी की सतत निगरानी में धान उपार्जन का कार्य क्रियान्वयन किया जाता है।  

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