एमआईसी ने अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने नियमों को किया शिथिल, निर्धारित समयावधि 3 माह के भीतर नियमितिकरण शुल्क 100 रुपए प्रति कनेक्शन के प्रस्ताव को किया अनुशंसित
रायपुर। आज नगर पालिक निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता एवं आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, एमआईसी सदस्य ज्ञानेष शर्मा, श्रीकुमार मेनन, समीर अख्तर, सतनाम सिंह पनाग, अजीत कुकरेजा, सुन्दर लाल जोगी, सहदेव व्यवहार, आकाष तिवारी, रितेष त्रिपाठी, सुरेष चन्नावार, जितेन्द्र अग्रवाल, अपर आयुक्त अभिषेक अग्रवाल, अरविंद शर्मा, निगम सचिव विनोद पाण्डेय, उपायुक्तगणों, अधीक्षण अभियंतागणों, जोन कमिष्नरगणों, कार्यपालन अभियंताओं, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभा कक्ष में हुई। जिसमें नियमानुसार निर्धारित मुख्य 30 एजेंडे एवं अतिरिक्त 8 कुल 38 एजेण्डों पर एजेण्डावार चर्चा व विचार विमर्श करते हुए एमआईसी ने पृथक-पृथक एजेण्डे पर नियमानुसार आवष्यक निर्देश निगम सचिवालय को दिये।
एमआईसी ने महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में निगम हित में अवैध नल कनेक्शन को वैध करने हेतु नियमों को शिथिल करते हुए एक बार के लिए ही निर्धारित समयावधि 3 माह के भीतर नियमितिकरण शुल्क की राशि 100 रू. प्रति कनेक्षन लिये जाने एवं साथ ही जलकर की वसूली नियमितिकरण वर्ष से संपत्तिकर के साथ लिये जाने के जलविभाग मुख्यालय के विभागीय प्रस्ताव को निगम हित में विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसित करते हुए निगम की सामान्य सभा की बैठक में चर्चा हेतु रखने एवं नियमानुसार सक्षम स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को भेजने का निर्णय लिया है।
एमआईसी ने सहमति व्यक्त की कि इस निर्णय से अधिक से अधिक लोगों द्वारा अवैध नल कनेक्शन का नियमितिकरण कराये जाने पर जहां एक ओर जल की चोरी को बचाया जा सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम रायपुर के राजस्व में प्रतिवर्ष की बढोत्तरी होगी। एमआईसी ने महापौर श्री एजाज ढेबर द्वारा निगम हित में एमआईसी की स्वीकृति की प्रत्याषा में इस संबंध में शासन को नगर निगम की ओर से निगम हित में अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने के प्रकरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की है।
एमआईसी ने महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में 100 -200 बिस्तर के बीच की क्षमता वाले निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम पर 66 हजार रू. प्रति वर्ष लिये जा रहे यूजर चार्ज से, 94 हजार रू. प्रतिवर्ष बढाकर 1 लाख 60 हजार रू. प्रति वर्ष यूजर चार्ज लगाये जाने एवं 200 बिस्तरों से अधिक क्षमता वाले निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम पर 66 हजार रू. प्रतिवर्ष लिये जा रहे यूजर चार्ज से 1 लाख 74 हजार रू. प्रतिवर्ष बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2 लाख 40 हजार रू. यूजर चार्ज लिया जाना और शाॅपिंग माॅल पर वर्तमान में लिये जा रहे 90 पैसे प्रति वर्गफीट प्रति माह की दर से यूजर चार्ज नियमानुसार राजपत्र में निर्धारण अनुरूप निरंतर लिया जाना प्रस्तावित कर प्रस्ताव को चर्चा व विचार विमर्ष हेतु निगम सामान्य सभा की बैठक में रखने एवं सक्षम स्वीकृति हेतु छ.ग. शासन को भेजने का निर्णय लिया है। वहीं स्वच्छ भारत मिषन के इस विभागीय प्रस्ताव पर चर्चा करने के दौरान आमजनों के हित में रहवासियों को यूजर चार्ज से आंषिक छूट देने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव की अनुशंसा सामान्य सभा में रखकर शासन को भेजने हेतु ली गई है। महापौर श्री एजाज ढेबर ने बताया कि वर्तमान में आवासीय क्षेत्र में 360 रू. प्रति वर्ष यूजर चार्ज 500 वर्गफीट तक लगता है। इससे 60 रू. कम कर 300 रू. प्रति वर्ष लिया जाना 501 से 1000 वर्गफीट के आवासीय क्षेत्र में लगाये जा रहे 480 रू. प्रतिवर्ष यूजर चार्ज में 80 रू. घटाकर 400 रू. प्रति वर्ष यूजर चार्ज लिया जाना एवं 1000 से 2400 वर्गफीट केे बीच लिये जा रहे 840 रू. प्रतिवर्ष यूजर चार्ज में 90 रू. यूजर चार्ज कम कर 750 रू. प्रति वर्ष यूजर चार्ज लिया जाना प्रस्ताव में चर्चा हेतु सामान्य सभा के माध्यम से सक्षम स्वीकृति हेतु जनहित में छ.ग. शासन को भेजने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है।
महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल के निर्देषानुसार गोलबाजार में मालिकाना हक देने की कार्यवाही रायपुर जिला प्रषासन एवं निगम प्रशासन के माध्यम से अब गति पकड़ रही है। अब तक योजना में गोलबाजार के 5 व्यावसायी श्री सुफी निजाम, सुफी आजम पिता स्व. अनवर अहमद, विजय कुमार पिता लीलाराम खेमानी, दिषा नेभानी/निखिल नेभानी, दीपक कुमार फतनानी पिता विषन दास और प्रवीण ठक्कर उर्फ रेलिया पिता रणछोड भाई इन 5 व्यापारियों ने मालिकाना हक योजना में दुकान की रजिस्ट्री करवा ली है। यहीं नहीं 6 अन्य व्यापारियों ने रजिस्ट्री मालिकाना हक योजना के तहत करवाने नियमानुसार वंाछित राषि अदा कर दी है। रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्णता की ओर है। यह एक सकारात्मक रूख है। महापौर ने विष्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही गोलबाजार के सभी व्यापारीगण मालिकाना हक योजना का वांछित लाभ उठाने सामने आयेंगे।
एमआईसी की बैठक मेें निगम जोन 10 के विभागीय प्रस्ताव अनुसार एमआईसी सदस्य श्री सहदेव व्यवहार एवं पार्षद श्रीमती संध्या नानू ठाकुर द्वारा लिखे गये पत्र अनुसार वार्डो में निवासरत नागरिको की मांग पर व्हीआईपी चैक से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग का नामकरण भारत गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी मार्ग करने के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से अनुषंसा करते हुए इसे नियमानुसार निगम सामान्य सभा में प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।
एमआईसी ने सामान्य प्रषासन द्वारा मेयर इन काउसिंल की प्राधिकारिता अधीन पदो की पूर्ति पदोन्नति से करने हेतु पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14 फरवरी 2023 में अनुषंसित कार्यवाही का अनुसार चर्चा व विचारोपरांत सर्वसम्मति से करने का निर्णय लिया ।
स्वच्छ भारत मिषन के तहत एमआईसी ने विभागीय प्रस्ताव अनुरूप सरोना स्थित पुराने डंप साइट के रिमेडिएषन कार्य हेतु शासन द्वारा अनुमोदित माॅडल आरएफटी अनुसार आमंत्रित निविदा में प्राप्त दर एवं व्यय राषि का अनुमोदन करते हुए लिगेसी वेस्ट निपटान हेतु निविदा में मेसर्स हील- ब्रो मेटालिक्स एण्ड कंस्ट्रक्षन प्रा.लि. रायगढ़ की प्राप्त एकमुष्त दर राषि 1264.50 लाख की निविदा से संबंधित समस्त प्रासंगिक निविदों का पालन करने एवं किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राषि से अधिक व्यय न किये जाने की शर्त पर सहमति जारी की गई।
एमआईसी ने बैठक में योजना शाखा के प्रस्ताव पर 15 फरवरी 2023 को नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के प्रबोधन/गौरव समागम कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर को विकास हेतु की गई 100 करोड़ रू. की घोषणा के बिन्दु क्रमांक 6 में जी – 20 समिट की तैयारियों के लिये 20 करोड रू. की राषि जारी करने की घोषणा की प्रतिपूर्ति हेतु अधोसंरचना मद के तहत जी-20 समिट को ध्यान में रखते हुए व्हीआईसी रोड में अत्यधिक आवागमन का दबाव होने की संभावना के कारण एवं सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सडक पर डामरीकरण किये जाने हेतु तैयार 5 करोड 67 लाख के प्राक्कलन के तहत व्हीआईपी रोड में प्रोफाईल करेक्षन एवं बीटी टापिंग का प्रस्तावित कार्य किये जाने वित्तीय प्रषासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति सर्वसम्मति से प्रदत्त कर दी है। एमआईसी ने समस्त जोनो से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निराश्रित पेंषन योजना के 190 पात्र प्रकरणों एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में प्राप्त 37 नये प्रकरणों को समाज हित में शासकीय योजना के तहत सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है।
महापौर श्री एजाज ढेबर ने बताया कि एमआईसी की बैठक मंे स्वास्थ्य विभाग जोन क्रमांक 4 के प्रस्ताव पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्लेसमेंट स्वच्छता कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोन 4 के पंडित रविषंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 एवं मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड क्रमांक 46 के संबंधित वार्ड के सफाई ठेकेदार से सहमति प्राप्त कर अनुबंध पष्चात उपरोक्त व्यवस्था को लागू किया जायेगा। वर्तमान में वार्ड 35 में सफाई ठेकेदार श्री कार्तिकेष्वर साहू एवं वार्ड 46 में सफाई ठेकेदार श्री अब्दुल रहीम है। दोनो वार्डो में सफाई हेतु 45- 45 श्रमिक स्वीकृत है। समय से प्राप्त आबंटन अनुसार श्रमिकों को पूर्ण पारिश्रमिक प्रदान किये जाने एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने आगामी माह से स्वीकृत श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी की राषि का नियमानुसार कटौती कर शेष राषि सीधे प्लेसमेंट कर्मचारियों के खाते में जोन स्तर से हस्तांतरित की जायेगी एवं ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी राषि का भुगतान चालान के माध्यम से किया जाकर पूर्व में तरह ठेकेदार द्वारा देयक प्रस्तुत किये जाने के पष्चात ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी , लाभांष का भुगतान संबंधित सफाई ठेकेदार को किया जायेगा।
एमआईसी द्वारा राजस्व , बाजार, नजूल मुख्यालय द्वारा रखे गये विभागीय प्रस्ताव के अनुसार खाली भूखण्ड पर लिये जा रहे संपत्तिकर में रियायत हेतु दिये गये विभागीय प्रस्ताव को निगम हित में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। वहीं राजस्व विभाग , बाजार नजूल मुख्यालय के एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम रायपुर के विभिन्न स्थानों पर 98 दुकानों को निगम हित में किराये से देने के संबंध में नीति के निर्धारण हेतु प्रस्ताव की नियमानुसार अनुषंसा करते हुए नगर निगम सामान्य सभा से अभिमत प्राप्त कर राज्य शासन को इस अभिमत से अवगत कराते हुए नीति निर्धारण हेतु निगम हित में अनुरोध करने का निर्णय लिया है। एमआईसी ने इसके अलावा अन्य विषयों कुल 38 विषयों पर रखे गये प्रस्तावों पर चर्चा व विचार विमर्ष करते हुए आवष्यक निर्देष नियमानुसार कार्यवाही हेतु निगम सचिव को दिये है।