छत्तीसगढ़
महिला कोटे की 12 सीटों पर पुरुष नियुक्त, HC ने दिया 3 लाख मुआवजा
Men appointed to 12 seats reserved for women; HC awards ₹3 lakh compensation.

बिलासपुर: हाई कोर्ट ने नगर निकायों में सहायक शिक्षक (शिक्षा कर्मी ग्रेड-3) की भर्ती से जुड़े मामले में महिला ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित 12 पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों की नियुक्ति को आरक्षण नियमों के विपरीत माना।
हालांकि, नियुक्ति आदेश 2014 का होने और 12 वर्ष बीत जाने के कारण हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया। याचिकाकर्ता को हुई क्षति के लिए रायपुर नगर निगम को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने नम्रता देवांगन की याचिका पर सुनाया।
याचिकाकर्ता ने 2013 में सहायक शिक्षक, विज्ञान विषय के पद के लिए आवेदन किया था। 204 पदों में से 12 ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित थे। याचिकाकर्ता ने 60.70 अंक प्राप्त किए और मेरिट सूची में उसका स्थान 1594 था।



