सर्व सम्मति से पारित हुआ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, मीडियाकर्मी के लिए ये होगी पात्रता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में “छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” सर्व सम्मति से पारित हो गया। बता दें कि ये विधेयक मीडिया संस्थान में काम करने वाले पत्रकार से लेकर गांव में काम करने वाले पत्रकार और फ्री लांसिंग करने वाले पत्रकारों को भी सुरक्षा मुहैया कराएगा।

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, “ छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी विधेयक पारित हुआ है। पत्रकार साथी जान जोखिम में डालकर खबरें लाते हैं। ऐसे लेख लिखते हैं, जिससे उन्हें और परिवार के लोगों को खतरा होता है।

जनहानि के साथ-साथ धनहानि की संभावना बनती है। ऐसे पत्रकार साथियों के ऑफिस और गांव में जो काम करते हैं, उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने की व्यवस्था होगी, बल्कि 6 महीने में जिनके तीन लेख प्रकाशित हुए हैं, उन्हें भी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है। ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। “

मीडियाकर्मी के लिए ये होगी पात्रता-

पत्रकारिता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

शासन द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार

विगत तीन माह में न्यूनतम छह लेख का प्रकाशन

किसी मीडिया संस्‍थान से तीन महीने का न्यूनतम भुगतान

घटनाओं के फोटोग्राफ तीन माह में न्यूनतम तीन प्रकाशन

बता दें कि संपादक, लेखक, समाचार संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, सम्पर्की, व्यंग्य चित्रकार, फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु व प्रशिक्षु पत्रकार, समाचार संकलनकर्ता या जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए अर्ह हों, ये सभी मीडियाकर्मी कहलाएंगे।

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