गरियाबंद लोकेश्वर सिन्हा
गरियाबंद जिले के छुरा थाना क्षेत्र में तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में POCSO विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले के आरोपी वेदप्रकाश ध्रुव उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला जून 2025 का है, जब आरोपी पर तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायालय ने 11 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ आरोपी पर कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
POCSO कोर्ट के इस फैसले को मासूम को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
