सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों के कालातीत सदस्यों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू

6 वर्ष से अधिक कालातीत सदस्यों के लिए लागू

गरियाबंद । प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कालातीत सदस्यों हेतु एकमुश्त समझौता योजना शासन द्वारा लागू की गई है। जिसमें जिला सहकारी बैंक रायपुर के कार्यक्षेत्र जिले जिसमें गरियाबंद जिला शामिल है। जिले में सहकारी बैंक शाखाओं एवं समितियों से लिये गये समस्त प्रकार के व्यक्तिगत संस्थागत कृषि – अकृषि ऋण की अदायगी हेतु राज्य शासन द्वारा एकमुश्त समझौता योजना लागू किया गया है।

सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने बताया कि समझौता योजनांतर्गत किसानों के बकाया ऋण की अदायगी के लिए कृषक को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का कालातीत ऋणी सदस्य होना चाहिए। 31 मार्च 2022 पर 6 वर्ष से अधिक का कालातीत सदस्य हो। कालातीत सदस्य का खाता एन.पी.ए. होने के दिनांक पर अथवा समझौता दिनांक पर कुल बकाया ऋण, दोनों में से जो भी कम हो उस पर समझौता अथवा ऋण अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज की अदायगी किसान को करना होगा।

एक मुश्त समझौता योजना 30 सितम्बर 2024 तक सीमित है। समझौता दिनांक पश्चात् ऋण खाते में अधिभारित दण्ड ब्याज, विधिक व्यय एवं अन्य व्यय की छूट भी बैंक समिति द्वारा दी जाएगी। योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिये अपने निकटतम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा से व संबंधित समिति से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुये योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने अपील किया गया है।

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