छत्तीसगढ़
हत्या के प्रयास करने वाले आरोपियों को लोरमी पुलिस ने किया गिरफ्तार
Lormi police arrested the accused of attempted murder

जिला संवाददाता मुंगेली
माखन सिंह
मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ;भा.पु.से.द्ध के निर्देशन मे लोरमी पुलिस को, थाना लोरमी क्षेत्रांतर्गत ग्राम पेण्ड्री तालाब (टेकनपारा) के हत्या के नियत से धारदार हथियार से वार करने वाले आरोपियों को पकड़ने में मिली सफलता
आरोपियों से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार चाकुनुमा हथियार, लोहे की रॉड एवं डण्डा को किया गया जप्त
थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 586/25 धारा 296, 351 (2), 115 (2), 333, 191(2), 191(3), 190, 118(1), 324(5), 109 बीएनएस के तहत किया गया कार्यवाही
मुंगेली । प्रार्थिया जुमनाबाई दिवाकर पति प्रीतम दिवाकर उम्र 45 साल निवासी टेकनपारा पेण्ड्रीतालाब थाना लोरमी जिला मुंगेली के द्वारा दिनांक 21.10.2025 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.10.2025 को शाम करीबन 6-7 बजे आहत प्रीतम दिवाकर के घर के सामने मे बच्चे फटाका फोड़ रहे थे जहां से राजकुमार धृतलहरे अपने चाचा नील कुमार के साथ निकल रहे थे और बच्चों को रोड पर फटाका फोड़ने से मना किये जिस बात पर विवाद हुआ जो दोनो पक्षों में आपस मे सुलह हो गया। इस बात को राजकुमार ने अपने पिता दिलीप घृतलहरे को बताया इसके उपरांत पुरानी रंजीश के चलते आरोपी राजकुमार घृतलहरे, दिलीप कुमार घृतलहरे, नील कुमार घृतलहरे, देवकुमार घृतलहरे एवं विधि से संघर्षरत बालक एक राय होकर लोहा का रॉड, डण्डा से तथा एक चाकुनुमा हथियार लेकर जबरन प्रीतम दिवाकर के घर में घुस गये। जिसे प्रीतम दिवाकर द्वारा रोकने का प्रयास किया जिसे राजकुमार, दिलीप, नीलकुमार, देवकुमार एवं विधि से संघर्षरत बालक द्वारा एक राय होकर लगातार लोहे की रॉड व डण्डे से उसके सिर, पैर एवं हाथों में वार करने से पीड़ित प्रीतम लहुलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसी वारदात में बीच बचाव करने के दौरान प्रार्थिया जमुना बाई, आहत ओमप्रकाश दिवाकर, उमेश दिवाकर, नरेन्द्र दिवाकर ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो उन्हे भी आरोपियों द्वारा मारा गया है तथा मौके पर खड़े वाहनों को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 586/25 धारा 296, 351 (2), 115 (2), 333, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध करवाई जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बारिकी से जांच करने निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक लोरमी श्री नवनीत पाटिल से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से डण्डा, लोहे की रॉड एवं चाकूनुमा हथियार लेकर हमला करने पर विवेचना उपरांत प्रकरण मे धारा 191(2), 191(3), 190, 118(1), 324(5), 109 बीएनएस. जोडी गयी तथा आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त डण्डा, लोहे की रॉड एवं चाकुनुमा हथियार को जप्त कर आरोपियों 1.राजकुमार घृतलहरे पिता दिलीप घृतलहरे उम्र 23 वर्ष, 2.दिलीप कुमार घृतलहरे पिता मोहितराम घृतलहरे उम्र 42 वर्ष, 3.नीलकुमार घृतलहरे पिता मोहितराम उम्र 30 वर्ष, 4.देवकुमार घृतलहरे पिता दिलीप कुमार घृतलहरे उम्र 19 साल सभी साकिनान बांधा चौकी जूनापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को दिनांक 23.10.2025 के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के एक विधि से संषर्घरत बालक की पतासाजी जारी है।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, उप निरीक्षक सुंदरलाल गोरले, सउनि. राजकुमारी यादव प्रआर. शेषनारायण कश्यप, आर. देवीचंद नवरंग, धर्मेन्द्र यादव, गणेश ध्रुव एवं कवि टोप्पो की भूमिका सराहनीय रही।



