कानूनी कार्रवाई: डिवाइडर तोड़ने के बाद मेडिकल दुकान सील

Legal action: Medical shop sealed after divider was broken

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मेडिकल दुकान को सील किया है। मामला जोन-3 क्षेत्र का है, जहां बालाजी मेडिकल दुकान पर सड़क के डिवाइडर (मार्ग विभाजक) को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है।

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन-3 की टीम ने कार्रवाई की। जोन कमिश्नर प्रीति सिंह और कार्यपालन अभियंता ईश्वरलाल टावरे के मार्गदर्शन में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

जांच में डिवाइडर को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने के बाद दुकान संचालक को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसके बाद तत्काल दुकान को सील कर दिया गया।

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

क्या है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984

यह एक ऐसा कानून है, जो सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई के लिए बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति सड़क, डिवाइडर, सरकारी बिल्डिंग, बिजली के खंभे, बस स्टॉप या किसी भी सार्वजनिक सुविधा को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर इसी कानून के तहत केस दर्ज होता है। आसान भाषा में कहें तो सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाना सीधे तौर पर अपराध है, और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।

Exit mobile version