रिपोर्टर : रवि गांधरला
बीजापुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन 2024 सम्पन्न कराए जाने की घोषणा कर दी गई है तथा निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 की कार्यवाही सम्पन्न होने तक जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों व भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पाण्डेय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।