नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को किरन्दुल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार
किरन्दुल। 14 वर्षीय नाबालिक बालिका के गुम होने पर उसकी माता 5 फरवरी 2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बालिका को 26 जनवरी 2024 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी किरन्दुल द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाने में गुम इंसान क्रमांक 03/2024 तथा अपराध क्रमांक 12/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन के निर्देशन व SDOP किरन्दुल कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी किरन्दुल प्रहलाद कुमार साहू के अगुवाई में नाबालिग अपहृत बालिका की पता तलाश के लिए टीम गठित की गई।
पता तलाश दौरान नाबालिग अपहृत बालिका की गीदम में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी प्रहलाद साहू द्वारा पुलिस टीम व अपहृत नाबालिग बालिका के माता पिता को साथ लेकर गीदम के लिए रवाना हुआ, गीदम सूचना प्राप्त स्थल पर पहुंचने पर पाया कि आरोपी राजेश सोनी पिता भास्कर सोनी उम्र 19 वर्ष निवासी गीदम नाबालिग अपहृत बालिका को अपने साथ रखा हुआ था जिसे बरामद कर महिला विवेचक द्वारा महिला डेस्क में बारिकी से पूछताछ कर कथन लेने पर अपने कथन में गीदम निवासी राजेश सोनी से जान पहचान होना तथा 26 जनवरी 2024 को राजेश सोनी द्वारा बुलाने से गीदम जाने बाद आरोपी राजेश सोनी द्वारा अपने दोस्त के किराये के मकान में ले जाकर शादी का झांसा देकर 26 जनवरी 2024 से 04 फरवरी 2024 तक कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना बताने व मामला गंभीर प्रकृति का होने से प्रकरण में धारा 366,376 (2)(ढ) भादवि, 04 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी राजेश सोनी पिता भास्कर सोनी उम्र 19 वर्ष निवासी गीदम को 6 जनवरी 2024 को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार साहू, उप निरीक्षक हेमंत कुमार साहू, दीनानाथ वैष्णव, प्रधान आरक्षक 956 उमेश कुंजाम एवं महिला आरक्षक क्रमांक 720, 922, 848 अहम भूमिका रही है।