बोगस चेक देकर 1.88 करोड़ की ज्वेलरी हड़पी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Jewellery worth ₹1.88 crore swindled using a bogus cheque; mastermind arrested.

रायपुर। रायपुर के सदर बाजार स्थित विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन दुकान से 1.88 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण धोखाधड़ी से लेने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताकर कारोबारी का विश्वास जीता था। इसके बाद गलत हस्ताक्षर वाले चेक देकर गहने ले लिए। मामले में शामिल दूसरी महिला फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
दो बार में लिए करोड़ों के गहने
पुलिस के मुताबिक, भाठागांव निवासी कारोबारी रिखब बरडिया ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनके अनुसार, 24 अगस्त 2026 को किरण साहू एक महिला साथी के साथ दुकान पहुंची।
उसने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया। दोनों ने करीब 37 लाख रुपए के आभूषण लिए। इसके बदले 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और 7 लाख रुपए नकद दिए, जबकि शेष 15 लाख रुपए के भुगतान के लिए चेक दिया।
इसके बाद 26 अगस्त को दोनों फिर दुकान पहुंचीं और करीब 1.73 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण ले गईं। इसके भुगतान के लिए 1,73,37,630 रुपए का चेक दिया। दोनों ने दो-तीन दिन में सोने के बिस्कुट देने का भरोसा भी दिलाया।
गलत हस्ताक्षर से चेक हुआ बाउंस
कारोबारी ने 1 सितंबर को 15 लाख रुपए का चेक बैंक में जमा किया, लेकिन गलत हस्ताक्षर होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद किरण से संपर्क करने पर वह टालमटोल करने लगी। न तो बकाया राशि का भुगतान किया गया और न ही आभूषणों का हिसाब दिया गया। शिकायत के अनुसार, कुल 1,88,37,630 रुपए के आभूषण लेकर धोखाधड़ी की गई।
दूसरी आरोपी की तलाश जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पूछताछ में किरण साहू (28), निवासी मजदूर नगर सरोरा, थाना उरला, ने अपनी साथी के साथ वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गहनों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध क्रमांक 402/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) में मामला दर्ज किया है। फरार महिला की तलाश जारी है।



