छत्तीसगढ़

रोजगार सहायक से वसूली के निर्देश : योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का मामला

Instructions for recovery from employment assistant: Case of negligence in implementation of schemes

रायपुर । सरगुजा जिले की जनपद पंचायत उदयपुर के ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही को मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि रोजगार सहायक श्री धनेश्वर प्रसाद यादव द्वारा कार्य पूर्ण होने के बावजूद मानव दिवस की प्रविष्टि समय पर ऑनलाइन नहीं की गई, जिसके कारण हितग्राही को देय मजदूरी राशि प्राप्त नहीं हो सकी।
उक्त लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा रोजगार सहायक श्री यादव के मानदेय से 21,871 रुपये की राशि वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह राशि आगामी पांच माह तक किश्तों में काटकर संबंधित हितग्राही को भुगतान की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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