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1 जुलाई से लागू होने वाले नये अपराधिक कानूनों के संबंध में दी जा रही जानकारी

रिपोर्टर : सुभाष मिश्रा

रीवा मप्र। 1 जुलाई से बदल जाने वाले कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए रीवा जोन के पुलिस अधिकारियों ने कवायद शुरु की है, इसके लिए जोन के पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारीयों, कर्मचारियों को ना सिर्फ प्रशिक्षण दिया गया है, बल्कि नये नियम कानून की कक्षाएं चलाकर उनके उपयोग के तौर तरीके भी सिखाये जा रहे हैं।

1 जुलाई से नये नियम कानून लागू होने के बाद पीड़ित कहीं से भी अपनी ई एफआईआर दर्ज करा सकेगा, पोर्टल में ई एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को तीन दिवस के अन्दर संबंधित थाने में उपस्थित होकर शिकायत संबंधी साक्ष्य देने होंगे, जिसके आधार पर वहीं शिकायत एफआईआर पंजीकृत कर ली जायेगी, बताया गया है कि नये कानून पारित होने के बाद शिकायतकर्ता के कथन, गवाहों के कथन की वीडियोग्राफ़ी कराई जाएगी, जिसका प्रयोग पुलिस न्यायालय में कर सकेगी, और न्यायालय में भी तमाम डिजिटल सबूत को अब मान्यता प्रदान कर दी गई है।

पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक पहले के कानून दोषी को कठोरतम सजा देने पर आधारित थे, वहीं अब नये कानून में पीड़ित को जल्द न्याय दिलाये जाने को आधार बनाया गया है।

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