छत्तीसगढ़

अवैध निर्माण का सफाया, दुष्कर्म आरोपी के घर पर निगम-पुलिस की कार्रवाई

Illegal construction cleared, corporation-police action at rape accused's house

भिलाई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित के अवैध कब्जे पर सोमवार को बुलडोजर चला। पुलिस और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को भिलाई-तीन थाना क्षेत्र के पुरैना में यह कार्रवाई की। जहां आरोपित लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के खिलाफ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर मामला दर्ज है। इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2) तथा पाक्सो एक्ट की धारा चार और छह के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपित को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी और उसके परिजन ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर निवास कर रहे थे। नगर निगम प्रशासन ने पहले ही संबंधित परिवार को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नोटिस की अनदेखी की गई।

सामान की जब्ती और अतिक्रमण का उन्मूलन

इसके बाद सोमवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान मकान में रखे सामान को विधिवत जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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