संजय दत्त के बर्थडे पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

High Court's major order on Sanjay Dutt's birthday

बिलासपुर। फिल्म अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राहत भरी खबर दी है। कोर्ट ने बिलासपुर से दूर एक निजी परिसर द कंट्री क्लब में समारोह आयोजित करने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़क पर किसी भी प्रकार का व्यवधान या शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई को जन्मदिन मनाने के लिए आवेदन दिया था

याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई को जन्मदिन मनाने के लिए आवेदन दिया था, जिसे एसडीएम ने पिछले वर्ष के सड़क विवाद के कारण खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रभूषण केसरवानी ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस बार कार्यक्रम सार्वजनिक सड़क पर नहीं, बल्कि निजी हाल में होगा।

सख्त निर्देश, सार्वजनिक रास्तों पर अवरोध नहीं हो अवरोध

उन्होंने वचन दिया कि कार्यक्रम से जनता को कोई परेशानी नहीं होगी और सभी नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता शोभित मिश्रा ने भी अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक रास्तों पर अवरोध नहीं होगा और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार होगा।

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