बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बिना मान्यता के संचालित 330 से अधिक नर्सरी स्कूलों पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की और कहा कि, आपके जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि पानठेला वाले भी स्कूल खोल सकते हैं। मर्सिडीज में घूमने वालों को बचाने आप लोग नियम बदल देते हैं। कांग्रेस नेता विकास तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2013 से लागू नर्सरी स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों को नजरअंदाज कर नए नियम बनाकर पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता।
नर्सरी स्कूलों की मान्यता मामले में हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
High Court reprimanded in the matter of recognition of nursery schools
