नई दिल्ली। टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट कोर्ट का फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी याचिका को खारिज कर चुका है।
टैक्स की जांच का है मामला
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है।
पिछली याचिका में जिसे पिछले सप्ताह खारिज कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी।
शहजाद पूनावाला ने कसा तंज
मामला पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है। जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था तब वे उच्च न्यायालय या किसी आधिकारी के पास नहीं गए और अब वे लोग ‘प्रतिशोध-प्रतिशोध’ चिल्ला रहे हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि यदि कांग्रेस के परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार पर जनता करारी चोट करती है, तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं।