होली पर्व पर गरियाबंद पुलिस की कार्यवाही 55 लीटर अवैध ओडिशा प्रांत की महुआ शराब के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार

Gariaband police arrested 3 accused with 55 litres of illegal Mahua liquor from Odisha on the occasion of Holi.

देवीचरण ठाकुर

कार्यवाही थाना देवभोग। 
 गरियाबंद – होली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गरियाबंद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में थाना देवभोग पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर लगातार पेट्रोलिंग एवं रेड कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 03.03.2026 को थाना देवभोग पुलिस टीम को टाउन पेट्रोलिंग दौरान मुखबिर सूचना मिली कि तीन अलग-अलग स्थानों पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है कि सूचना पर थाना से तीन टीम तैयार कर तीन अलग अलग स्थानों पर रेड कार्यवाही की गई। जिसमें कुल 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 55 लीटर अवैध ओडिशा प्रांत की महुआ शराब जप्त की गई।
पहला प्रकरण में आरोपी ललीन्द्र कश्यप पिता दुर्योधन कश्यप उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सागौनबाड़ी थाना देवभोग जिला गरियाबंद को खुटगांव से सागौनबाड़ी जाने वाले मार्ग तेल नदी पुल के पास अवैध रूप से अधिक मात्रा में महुआ शराब बिक्री हेतु रखे हुए पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 200 पाउच प्रत्येक 200 एमएल कुल 40 लीटर ओडिशा प्रांत का घोड़ा छाप महुआ शराब जप्त किया गया।
दूसरा प्रकरण में आरोपी बुटुराम यादव को अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखे पाए जाने पर उसके कब्जे से दो पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में कुल 09 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया।
तीसरे प्रकरण में आरोपी तरूण डोंगरे पिता बिलमराम डोंगरे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हड़ईकला थाना देवभोग जिला गरियाबंद को देवभोग बेलाट नाला के पास अवैध रूप से शराब परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 30 पाउच प्रत्येक 200 एमएल कुल 06 लीटर ओडिशा प्रांत का लाल घोड़ा छाप महुआ शराब जप्त किया गया।
            तीनों प्रकरणों में आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट का पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान
तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
        होली के दौरान थाना देवभोग पुलिस टीम द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गई तथा नाबालिग द्वारा मोटर साइकिल चलाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
 प्रकरण मे गिरफ्तार आरोपी –
ललीन्द्र कश्यप पिता दुर्योधन कश्यप उम्र 32 वर्ष निवासी सागौनबाड़ी थाना देवभोग
बुटुराम यादव पिता नाभो राम यादव उम्र 55 वर्ष निवासी नवागुड़ थाना देवभोग ।
तरूण डोंगरे पिता बिलमराम डोंगरे उम्र 35 वर्ष निवासी कुम्हड़ईकला थाना देवभोग
 जप्त समाग्री–
कुल 55 लीटर अवैध ओडिशा प्रांत की महुआ शराब
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