लोकेश्वर सिन्हा
गरियाबंद फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी रमजान खान और उसके सहयोगी अब्दुल रहमान को दोषी ठहराया
न्यायालय की पीठासीन न्यायाधीश गंगा पटेल ने मुख्य आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
वहीं, सहयोगी अब्दुल रहमान को भी 20 साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दोनों को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग दंड भी दिए गए
13 सितंबर 2026 को दर्ज हुई थी शिकायत, जब नाबालिग के लापता होने पर परिजनों ने देवभोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी
पुलिस ने उसी शाम पीड़िता को बरामद किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान कराए, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया
