गरियाबंद लोकेश्वर सिन्हा
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला
आरोपी बिसनाथ नेताम उर्फ बांडा (40) को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा
मैनपुर थाना क्षेत्र में फुट्टू (जंगली सब्जी) खोजने के बहाने 12 वर्षीय नाबालिग को जंगल ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप
16 अगस्त 2025 को आरोपी के घर से बरामद हुई थी पीड़िता
विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 एवं 4(2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड,
वहीं बीएनएस की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।