छत्तीसगढ़

बीजेपी विधायक पुरंदर पर अभद्र टिप्पणी, पुलिस ने दर्ज की FIR

FIR registered over derogatory remarks against BJP MLA Purandar.

रायपुर। रायपुर में बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की गई है। फेसबुक पोस्ट पर विधायक को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मामला सामने आने के बाद भाजपा पार्षद महेश ध्रुव ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने शिकायत में बताया कि, 10 जुलाई को फेसबुक पर ललित टांडी ललित नाम के अकाउंट से रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि, सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी से विधायक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और समाज में उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। पार्षद ने पुलिस से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने दर्ज किया केस

तेलीबांधा पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट, अकाउंट और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर बढ़ रहे विवाद

गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक हस्तियों को लेकर टिप्पणियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत मिलने के बाद आईटी और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई करती है। फिलहाल पुरंदर मिश्रा से जुड़े इस मामले में पुलिस जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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