रीवा मप्र रिपोर्टर सुभाष मिश्रा
रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तराई अंचल की नगर परिषद डभौरा के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। माननीय उच्च न्यायालय ने नगर परिषद डभौरा से बाहर किए गए कर्मचारियों की पुनः बहाली एवं लंबित वेतन भुगतान का आदेश दिया है। न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से कर्मचारियों में खुशी का माहौल व्याप्त है।
उल्लेखनीय है कि नगर परिषद डभौरा में कार्यरत कर्मचारियों को सीएमओ एवं अध्यक्ष की कथित स्वेच्छाचारी कार्यप्रणाली के चलते सेवा से पृथक कर दिया गया था। पीआईसी द्वारा शासकीय प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए कर्मचारियों को हटाया गया तथा उनका वेतन भी बंद कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मजबूर होकर सभी प्रभावित कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी सेवा बहाली के साथ-साथ वेतन भुगतान के भी आदेश दिए हैं।
इस पूरे प्रकरण में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिव्यराज सिंह ने कर्मचारियों को निरंतर हौसला दिया और उनके समर्थन में खड़े रहे। न्यायालय का निर्णय आने के बाद विधायक द्वारा कर्मचारियों को पुनः कार्य पर ज्वाइन कराने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं।
अब यह देखना शेष है कि नगर परिषद डभौरा के सीएमओ द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कर्मचारियों को कब तक पदभार सौंपा जाता है। फिलहाल यह मामला नगर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
