पात्र-हितग्राहियों को शिविर में ही किया जायेगा लाभान्वित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 11 दिसम्बर से प्रारंभ हो रहे “मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान” में केन्द्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक और लक्ष्य आधारित 45 योजनाओं का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें हितलाभ दिया जायेगा। इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के सभी वार्डों में शिविर लगाये जायेंगे। चयनित पात्र हितग्राहियों को शिविर में ही हितलाभ वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले शिविर के लिए शिविर प्रभारी और सहयोगी दल का गठन करें। शिविरों की आयोजन तिथि, स्थान और समय निर्धारण कर उसका प्रचार-प्रसार भी किया जाये, जिससे अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। शिविरों के आयोजनों की कार्य योजना जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की जाकर कलेक्टर द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार क्रियान्वित की जायेगी।
इन हितग्राहीमूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जायेगा
मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान में जिन 45 हितग्राही मूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जायेगा, उसमें दिव्यांग छात्रवृत्ति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मध्यप्रदेश नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, शत-प्रतिशत श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल), म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना-2014 और राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना शामिल है।
इसी प्रकार लक्ष्य आधारित योजनों में पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (उद्यमिता विकास), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर डॉप मोर क्रॉप अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन एवं अंडर इण्टरवेंशन और खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायताएँ एवं व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना शामिल है।
इन समस्याओं का होगा निराकरण
जन कल्याण अभियान में आमजन से जुड़ी 63 शासकीय सेवाओं से संबंधित आवेदकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जायेगा। इन सेवाओं में चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, अविवादित नामांतरण करना, अविवादित बंटवारा करना, नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़े के तहत कार्रवाई, सीमांकन प्रकरणों का निराकरण, कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना, कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्रदाय करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना, विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना, जाति प्रमाण पत्र में जन्मतिथि आधार और समग्र नंबर में सुधार करने के लिए कार्यवाही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना, आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में – निम्न दाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदान करना जहाँ ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है, मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्न दाब स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना, मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग के लिए मांग पत्र जारी करना, मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम, 1995 के अंतर्गत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना शामिल करना है। इसी तरह नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रोविजन उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना, अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हम्माल (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, तुलावटी (मंडी क्रत्यकारी अर्थात अस्थायी कर्मचारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, प्र-संस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र का नवीनीकरण, उपाधि प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण पत्र/अंकसूची, अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों में नाम सुधार, फल-पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना, लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस जारी करना, ड्रायविंग लायसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन का नवीनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा पत्र, जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना, जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना, मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना, नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, फायर एन.ओ.सी. (1) अस्थाई (2) नवीनीकरण, ट्रेड लाइसेंस, विकास अनुज्ञा के लिए समय-सीमा का विस्तार, अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण), अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विलेख उपरांत, भवन निर्माण के लिए स्वीकृति आदेश जारी करना (आवासीय), नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना, जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना और भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी जनकल्याण अभियान में किया जायेगा।