भूमि क्रय-विक्रय के नाम पर 72 लाख रुपये की ठगी के आरोपी देवेन्द्र शुक्ला गिरफ्तार
रायपुर। भूमि क्रय-विक्रय के नाम पर 72 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी देवेन्द्र शुक्ला (68) को खम्हारडीह पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है मामला?
प्रार्थी प्रणीत चौबे, जो प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई थी। जनवरी 2024 में उनकी कंपनी गोबरा नवापारा में आवासीय कॉलोनी के विकास के लिए जमीन की तलाश कर रही थी। जसवंत सिंह नामक व्यक्ति ने प्रार्थी के पिता को देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया। शुक्ला ने पिपरौद, तहसील गोबरा नवापारा स्थित 40 एकड़ भूमि का सौदा दिखाया और इसे 42 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बेचने का वादा किया। प्रार्थी ने 13 फरवरी 2024 को शुक्ला के साथ 72 लाख रुपये में भूमि खरीद का इकरारनामा किया।
कैसे हुआ खुलासा?
रजिस्ट्री से पहले भूमि के स्वामित्व की जांच के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। असली मालिक संजय कुमार अग्रवाल ने आपत्ति जताई, जिससे पता चला कि शुक्ला ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की है। जब प्रार्थी ने शुक्ला से संपर्क किया, तो उसने जवाब देना बंद कर दिया और फोन स्विच ऑफ कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई
खम्हारडीह थाना में अपराध क्रमांक 501/24 के तहत धारा 420 (धोखाधड़ी) में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर एएसपी लखन पटले, एएसपी क्राइम संदीप मित्तल और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गई। आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी के बाद उसे गोबरा नवापारा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
देवेन्द्र शुक्ला पिता स्व० कालिका प्रसाद शुक्ला उम्र 68 साल निवासी- एलआईजी-497 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गोबरानवापारा थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर।
कार्रवाई में निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी खम्हारडीह, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, आर. प्रमोद बेहरा एवं महेन्द्र पाल साहू तथा थाना खम्हारडीह से प्र.आर. देवेन्द्र ध्रुव की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।