गरियाबंद। राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु के ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में नया निर्देश जारी किये गये है। अब 31 दिवस के पश्चात व एक वर्ष के भीतर के विलंबित पंजीयन जिला रजिस्ट्रार उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय की अनुमति से ही होगी।
जिला रजिस्ट्रार, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ने बताया कि पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार के रूप में जन्म-मृत्यु के विलंबित ऑनलाइन पंजीयन हेतु अनुमति आदेश प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया था। जो कि अब एक वर्ष के भीतर विलंबित पंजीयन जिला रजिस्ट्रार के अनुमति से ही किये जा सकेंगे।