गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने गरियाबंद जिले में चिन्हित क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। जारी निर्देशानुसार जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय तथा समस्त शासकीय कार्यालय चिन्हित क्षेत्रों में शामिल होंगे। इनके 100 मीटर के परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसमें भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के हॉस्पीटल, शैक्षणिक संस्थान एवं कार्यालय शामिल होंगे। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए, कोलाहल नियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी को कडाई से आदेश पालन कराने के निर्देश दिए है।