जोखिम से फसलों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) खरीफ मौसम में उत्पादित होने वाली बागवानी फसलों को बेमौसम मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। सहायक संचालक उद्यान कमलेश कुमार साहू ने बताया कि योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते बीमा कराने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद सहित कुल सात अधिसूचित बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेमौसम वर्षा, कम अथवा अधिक वर्षा, तापमान में असामान्य परिवर्तन, तेज हवा, आर्द्रता तथा प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले कीट एवं व्याधि प्रकोप जैसी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की भरपाई योजना के माध्यम से की जाएगी। योजना में मुआवजे का निर्धारण मौसम के वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं। किसानों को बीमा कराने के लिए फसलों के अनुसार निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक अंश के रूप में जमा करना होगा। योजना के अंतर्गत टमाटर के लिए ₹1.20 लाख (कृषक प्रीमियम ₹6,000), बैंगन ₹77 हजार (₹3,850), मिर्च ₹68 हजार (₹3,400), अदरक ₹1.50 लाख (₹7,500), केला ₹85 हजार (₹4,250), पपीता ₹87 हजार (₹4,350) तथा अमरूद ₹45 हजार (₹2,250) प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसान निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मो. 6266461767) के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है।
विकासखंड स्तर पर किसानों की सुविधा के लिए अधिकृत प्रतिनिधि भी नियुक्त किए गए हैं। बलरामपुर के लिए पलिस राम (मो. 9165507130), रामचंद्रपुर के लिए राहुल पैंकरा (मो. 7415007531), वाड्रफनगर के लिए प्रिया पटवा (मो. 9584515370), राजपुर के लिए रामदेव राम (मो. 9340217036), शंकरगढ़ के लिए नारायण साहू (मो. 700097497) तथा कुसमी के लिए दुर्गाप्रसाद मिश्रा (मो. 9303447557) से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त करने के साथ बीमा कराया जा सकता है।
सहायक संचालक उद्यान कमलेश कुमार साहू ने कहा कि समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने किसानों से अधिक जानकारी के लिए निकटस्थ लोक सेवा केंद्र, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधियों अथवा संबंधित विकासखंड के उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर समय रहते योजना का लाभ लेने की अपील की है।
