सभी जोन कमिश्नरों को भवन स्वामियों को नोटिस देकर जर्जर भवनों पर कार्यवाही करने कहा गया

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के नगर निवेशक ने सभी जोन कमिश्नरगणों को जर्जर भवनों के भवन स्वामियों को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 की नोटिस देकर कार्यवाही करने रायपुर जिला राजस्व राहत एवं आपदा प्रबंधन से प्राप्त पत्र दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार कहा है. नगर निवेशक ने सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरगणों को कहा है कि वर्षा ऋतु सन्निकट है एवं इस दौरान अतिवृष्टि से जर्जर भवनों के गिरने से जन-धन की हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैँ. सभी जोन कमिश्नरगणों से कहा गया है कि वे अपने जोन के अंतर्गत ऐसे जर्जर भवनों की सूची जो मानव आवास के लिये अनुपयुक्त हों, भयप्रद व अस्वच्छ स्थिति में हों, इनकी सूची तैयार करके भवन स्वामियों के विरूद्ध निगम अधिनियम की धारा 309,310 के तहत नोटिस जारी करें, नियमानुसार ऐसे भवनों का आगे उपयोग आदेश जारी करके निषिद्ध करें तथा भयप्रद भवनों को तत्काल हटाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें. जिन व्यवसायिक परिसर एवं आवासीय फ्लेट के परिसर के बेसमेन्ट में पानी भरता हो, उनके भवन मालिक को पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था करने हेतु सूचित किया जाये एवं जर्जर भवनों के विरूद्ध कार्यवाही कर सूची प्रमाणीकरण सहित नगर निवेश मुख्यालय कार्यालय को शीघ्र भेजने कहा गया है.

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