महासमुंद। आबकारी विभाग के निर्देशन व कलेक्टर प्रभात मलिक के आदेशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
इस तारतम्य में सोमवार को आबकारी विभाग वृत्त सरायपाली द्वारा ग्राम कालीदरहा और गेर्रा थाना- बलौदा में जंगल के किनारे दबिश देकर मौके पर आसपास तलाशी लेने पर एक ठिकाने में 2 प्लास्टिक पॉलीथिन और बोरी में एवं 2 प्लास्टिक जरिकेन में भरी लगभग 165 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब और 35 प्लास्टिक बोरी में लगभग 1050 किलोग्राम महुआ लहान जप्त की गई। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(क)(च), 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है।