छत्तीसगढ़

गरबा आयोजकों को पुलिस की दो टूक, अनुमति होगी रद्द

Police issue stern warning to Garba organizers: permission will be revoked.

रायपुर । राजधानी में आगामी गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए सख्ती बढ़ा दी है। डीसीपी सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों की बैठक लेकर आयोजन स्थलों की सुरक्षा, CCTV, पार्किंग, प्रवेश-निकास और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने या कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर आयोजन की अनुमति रद्द कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

तय समय तक ही बज सकेगा DJ

डीसीपी ने कहा कि गरबा आयोजन निर्धारित स्थान और समय सीमा में ही होंगे। DJ और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल अनुमति पत्र में तय समय और ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुसार ही करना होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

CCTV और वालंटियर रहेंगे तैनात

आयोजन स्थल पर पर्याप्त CCTV कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पुरुष और महिला वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने होंगे। इनकी जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी। प्रवेश, निकास और आपातकालीन रास्ते खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हथियार और नशे पर पूरी तरह रोक

पुलिस ने गरबा स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक लगाई है। आयोजकों को प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पंडाल में अग्निशमन उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी रखना जरूरी होगा।

क्षमता से ज्यादा भीड़ नहीं

गरबा स्थल की निर्धारित क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी, ताकि सार्वजनिक मार्ग और यातायात प्रभावित न हो। आयोजकों को भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखने को कहा गया है।

भड़काऊ गतिविधियों पर भी रोक

कार्यक्रम में अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ प्रस्तुति की अनुमति नहीं होगी। ऐसी गतिविधि पर रोक रहेगी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की आशंका हो।

प्रत्येक आयोजन में कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसी घटना की स्थिति में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल सूचना देनी होगी। पुलिस ने साफ किया है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति रद्द करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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